छत्तीसगढ़

STATE TODAY|प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद,जिला प्रशासन ने लिया निर्णय,कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए व्यसाय में दिया छूट,सुबह 06 से शाम 06 बजे तक मिली छूट,कोरोना गाईडलाइन का करना होगा पालन,जानिए किन चीजों में मिली राहत

रायपुर. कोरोना संक्रमण के कारण छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में लागू लॉकडाउन में बुधवार से बड़ी छूट दे दी गई है.राजधानी रायपुर,दुर्ग,बिलासपुर,महासमुंद समेत ज्यादातर जिलों को अनलॉक कर दिया गया है.प्रदेश सरकार ने 31 मई के बाद लॉकडाउन न बढ़ाने का फैसला बीते सोमवार को लिया था और जिलों में कोरोना संक्रमण की दर के आधार पर सुविधाओं में छूट देने का निर्णय किया था.इस संबंध में सभी संबंधित कलेक्टर को निर्णय लेना था.बीते मंगलवार की शाम को रायपुर,दुर्ग,मुंगेली, बिलासपुर,महासमुंद,सुकमा और जशपुर के कलेक्टर ने अनलॉक के संबंध में आदेश जारी किया.
राज्य सरकार द्वारा जारी नए निर्देश में कहा गया है कि 8 प्रतिशत से कम संक्रमण दर वाले जिले 1 जून से अनलॉक कर दिए जाएंगे.जिन जिलों में संक्रमण दर 8 प्रतिशत से अधिक है,उन्हें अनलॉक के लिए इंतजार करना होगा. इनमें सूरजपुर, धमतरी और रायगढ़ शामिल हैं.आने वाले 5 दिनों तक लगातार संक्रमण दर 8 प्रतिशत या उससे नीचे रहती है तो इन जिलों को भी अनलॉक किया जा सकता है.जिन जिलों को 26 मई से अनलॉक किया गया है, उनमें मॉल,सैलून समेत अन्य दुकानें खुलेंगी.हालांकि, लॉकडाउन हटने के बाद भी प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा.बाजार शाम 6 बजे बंद करना होगा और प्रदेश में धारा 144 लागू रहेगी.

अनलॉक में मिलेगी ये राहत लेकिन आयोजन में रहेगी पाबंदी

– सभी बाजार,दुकानें,शोरूम और मॉल में रोस्टरिंग सिस्टम लागू नहीं होगा.अन्य किसी भी प्रकार के प्रतिबंध नहीं रहेंगे,लेकिन इन्हें 6 बजे बंद करना होगा.
– होटल और रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन होटल में रहने वालों के लिए इसकी अनुमति होगी.होटल,रेस्टोरेंट होम डिलीवरी कर सकेंगे.
– सिनेमा हॉल और थिएटर बंद रहेंगे.
– होटल को शादी समारोह आयोजित करने की इजाजत होगी,मगर शर्तों के साथ जो अभी भी लागू हैं.
– किसी भी प्रकार के आयोजन,सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन और राजनीतिक कार्यक्रम पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे.

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