छत्तीसगढ़

STATE TODAY|ब्रेकिंग न्यूज:छत्तीसगढ़ में 30 जून तक लागू रहेगा लॉकडाउन,केंद्र सरकार के तय किये गए इन गाइडलाइन का होगा पालन….

रायपुर/छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद भी केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा, प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज से लॉकडाउन खत्म हो गया है। आगे के लिए नई गाइडलाइन तथा नई तारीखें जिला कलेक्टर जारी करेंगे। माना जा रहा है कि वर्तमान में दी जा रहीं रियायतें जारी रहेंगी। केंद्र सरकार राज्यों को 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का निर्देश देते हुए गाइडलाइन जारी की है। कुछ रियायतों के साथ दुकानों को खोलने की अनुमति होगी।

हालाकि केंद्र सरकार ने राज्यों में आवागमन की छूट दी है,बावजूद इसके राज्य सरकार ने अपनी सीमाओं को नहीं खोलने का फैसला लिया है। गाइडलाइन के मुताबिक पहले की तरह 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। यानी अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के लिए ही ई-पास अनिवार्य होगा। यही व्यवस्था अंतर जिला आवागमन के लिए लागू होगी। प्रदेश में 7 जून तक धार्मिक स्थल,शॉपिंग मॉल,सिनेमा हॉल,स्वीमिंग पूल,स्पा,शैक्षणिक संस्थान,भीड़ भरे आयोजन पर रोक रहेगी।

रविवार को रहेगा पूर्ण लॉकडाउन

इसके अलावा नाइट कर्फ्यू और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन की व्यवस्था भी अगले आदेश तक जारी रहेगा। वहीं रोजमर्रा की सभी दुकानें सुबह छह से शाम छह बजे तक तथा देसी शराब दुकानें रात आठ बजे तक ही खोली जा सकेंगी। जीएडी सचिव का कहना है कि राज्य सरकार की नई गाइडलाइन सोमवार को जारी होगी तथा यह मंगलवार 1 जून से प्रभावशील होगी। पूर्व की तरह जिले के कलेक्टर अपने जिलों में संक्रमण की दर को ध्यान में रखकर ही दिशा-निर्देश जारी करेंगे।

चरणबद्ध तरीके से दी जा सकती है रियायत

इसके पहले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को जारी अपने आदेश में केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि स्थानीय हालात, जरूरत और स्रोतों का आकलन करने के बाद राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उचित समय पर चरणबद्ध तरीके से पाबंदियों में किसी तरह की रियायत देने पर विचार कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि मई महीने के लिए 29 अप्रैल को जारी किए गए दिशा-निर्देश 30 जून तक लागू रहेंगे।

आवाजाही पर रहेगा प्रतिबंध

बयान के अनुसार जिन क्षेत्रों में मामलों की संख्या ज्यादा है, वहां जरूरी गतिविधियों को छोड़कर, रात के दौरान लोगों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित होगी, इसमें कहा गया कि सामाजिक,राजनीतिक, खेल,मनोरंजन,शैक्षणिक,सांस्कृतिक,धार्मिक,त्योहार से संबंधित मौकों पर लोगों के जमा होने और सभाएं प्रतिबंधित हैं।

अनुरोध,उच्च न्यायालय ने मांगा जवाब

शादी में 50 लोगों और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत है,सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स,सिनेमा हॉल,रेस्तरां,बार,खेल परिसर, जिम,स्पा,स्विमिंग पूल और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। बयान के अनुसार सार्वजनिक परिवहन अपनी 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित किए जा सकते हैं, जरूरी वस्तुओं के परिवहन सहित अंतर राज्यीय और राज्य के भीतर आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगाा,सरकारी एवं निजी कार्यालय अधिकतम 50 फीसदी स्टाफ के साथ काम कर सकते हैं।

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