छत्तीसगढ़

कोरोना अपडेट:बेमेतरा जिला छत्तीसगढ़ में चौथा स्थान पर पहुंचा चार दिन में 441 मरीजो का हुआ पहचान,दुकानों के खुलने को लेकर कलेक्टर ने जारी किये आदेश

संजू जैन
बेमेतरा:बेमेतरा जिले में कोरोना की दूसरी लहर के साथ संक्रमण शहर के बाद ग्रामीण क्षेत्र में तेजी से फैल रहा है

बीते 4 दिनों में कोरो ना के 441 मरीजों की पुष्टि हुई है इसमें रविवार को 67 ,सोमवार को 35, मंगलवार को 200 बुधवार को 139 मरीज मिले हैं,
जनसंख्या के अनुपात में बेमेतरा 30 मार्च की स्थिति में पॉजिटिव प्रकरण के मामले में छत्तीसगढ़ प्रदेश में चौथे स्थान पर था जिसमें प्रथम स्थान पर दुर्ग 769 प्रकरण ,राजनांदगांव में 245, बालोद में 114 ,और चौथे स्थान पर बेमेतरा में 200 मरीज मिले जिसमें हालत काफी खराब है ग्रामीण क्षेत्र से बड़े पैमाने पर मरीज मिले हैं कलेक्टर शिव अनंत तायल ने साजा विधानसभा के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए चारों नगरीय निकाय साजा, देवकर ,थानखम्हरिया,परपोड़ी के लॉकडाऊन लगा दिया है

जिले में बढ़ते मरीजों के इलाज के लिए कलेक्टर ने बीएमओ को ब्लॉक स्तरीय अस्पताल को सप्ताह भर के भीतर फिर से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। बेमेतरा बीएमओ ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर ब्लॉक में कोविड अस्पताल शुरू करने व्यवस्था बनाई जा रही है ।खंडसरा में 30 बिस्तर की व्यवस्था है

दुकानों के खोलने व बंद करने का आदेश जारी

दुकानों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए खोलने एवे बन्द करने का समय निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करने पर 15 दिन के लिए दुकान होगी सील:

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शिव अनंत तायल ने जिले मे कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण प्रभावशील भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के धारा 144 के अन्तर्गत दुकानों एवं अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खोलने एवं बन्द करने के समय निर्धारण सहित संचालन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी कार्यालय द्वारा 30 मार्च को जारी आदेश के अनुसार भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) नियंत्रण के संबंध में पूर्व में लागू अधिकांश प्रतिबंधों में समय-समय पर स्वतः छूट प्रदान की गयी थी।उपरोक्त आंशिक प्रतिबंधों संबंधी आदेशों की समीक्षा की गई, जिसमें वर्तमान में कोरोना पाॅजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप जिला प्रशासन के द्वारा प्रत्येक स्तर पर पूर्व में अधिरोपित प्रतिबंधों/शर्तो का कढ़ाई से पालन सुनिश्चित कराने हेतु इस कार्यालय के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 की धारा 144 प्रभावशील की गयी है 24 मार्च 2021 के द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये थे।

जिले में प्रभावशील धारा 144 के परिपेक्ष्य में समस्त नगरीय निकायों/नगर पालिका बेमेतरा के सीमा क्षेत्र के भीतर स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालन का समय प्रातः 06ः00 बजे से रात्रि 9ः00 बजे तक, रेस्टोरेन्ट होटल ढाबा मे केवल प्रातः8ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक, रेस्टोरेंट होटल ढाबा से केवल टेक-अवे (पार्सल) एवे होम डिलीवरी रात्रि 11ः30 बजे तक निर्धारित किया किया गया है।

पेट्रोल पम्प एवं मेडिकल स्टोर्स नियंत्रण से मुक्त रहेंगे। सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को स्वयं फ्लैक्स छपवाकर दुकानों के खुलने एवं बंद करने के समय सीमा को प्रदर्शित करना होगा। सभी व्यापारियों/कर्मचारियों/ग्राहकों को मास्क पहनना अनिर्वाय होगा। समस्त व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिर्वाय होगा। सभी व्यवसायियों को अपने दुकान/संस्थान में विक्रय हेतु मास्क रखना अनिर्वाय होगा, ताकि बिना मास्क पहने खरीददारी करने के लिए आये ग्राहकों को सर्वप्रथम मास्क का विक्रय/वितरण किया जावे एवं तत्पश्चात अन्य वस्तुओं/सेवाओं का विक्रय किया जावे। प्रत्येक दुकान/संस्थान में स्वयं तथा आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाईजर रखना अनिर्वाय होगा, अगर किसी बाजार या अन्य किसी क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन घोषित हो जाता है तो उस क्षेत्र के समस्त व्यवसाय बंद हो जायेंगे एवं उस क्षेत्र में कंटेनमेंट जाने के समस्त नियमों का पालन करना होगा। यदि किसी व्यवसायी के द्वारा उपरोक्त शर्तो में से किसी एक या एक से अधिक शर्तो का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी दुकान/संस्थान को तत्काल प्रभाव से 15 दिवस के लिए सील कर दिया जावेगा।
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कोरोना से बचाव और प्रसार को रोकने प्राथमिक कॉन्टेक्ट की जानकारी अनिवार्य रुप से दें

कोरोना संक्रमण के मामलों मे गिरावट के बाद एक बार फिर दुनियाभर मे इसके मामलों मे वृद्धि होने लगी है। कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल ने कोरोना से बचाव और प्रसार को रोकने के लिए कोविड-19 प्रभावित सभी लोगों को अपने पिछले दिनो मे मिलने-जुलने वाले प्राथमिक कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी अनिवार्य रुप से देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा हैं कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए यह जरूरी हैं कि कोरोना प्रभावित लोेंगो के काॅन्ट्रेक्ट ट्रेसिंग का कार्य पूर्व सावधानी और प्रभावी रूप से किया जाए इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। जिलाधीश ने कहा कि कोविड टीकाकरण के बाद भी नागरिकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एवं मास्क धारण करना आवश्यक है। यह समझना सबसे बड़ी भूल होगी कि महामारी खत्म हो गई है।

कलेक्टर ने कोरोना संक्रमित क्षेत्र में नियमित रूप से सेनेटाइजेशन करने को कहा है तथा शासन एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ नागरिकों से अपील की हैं कि वे कोरोना नियंत्रण के लिए निर्धारित सामाजिक आचरण और कोरोना संबंधी नियमों का पालन स्वयं करें और दूसरों को भी कराये। इन नियमों का पालन नहींे करने वालों पर कड़ी कार्रवाई किया जायेगी।

जिलाधीश ने कहा है कि कोरोना की रोकथाम एवं बचाव के लिए यह बेहद जरूरी है कि करोना प्रभावित लोग पिछले दिनों में अपने किन- किन रिश्तेदारों ,घर -परिवार के लोगों, ऑफिस , व्यापार, यार -दोस्तों से मिले हैं उनकी सूची अनिवार्य रूप से कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग टीम को उपलब्ध करें । इससे उनके ऐसे आत्मीयजन, प्रियजनऔर अपने लोगों के बीच कोरोना वायरस को रोकने और उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा करनें में सहायता मिलेगी ।
कलेक्टर श्री तायल ने अधिकारियो को यह भी निर्देशित किया है कि ऐसे लोग जो जानबूझकर या लापरवाही से ऐसी जानकारी को नहीं देते हैं या छुपाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें । उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों के न्यूनतम 15 प्राथमिक कॉन्टेक्ट लोगों की सूची बनाई जाती है जिससे इन लोगों की भी जांच की जा सके और उनमें करोना पाए जाने पर उनका भी तत्काल ईलाज किया जा सकें।

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