मुंगेली/ धोखाधड़ी जैसे गंभीर अपराधों के आरोपियों के उपर सख्त कार्यवाही करने के लिए पुलिस अधीक्षक अरविन्द कुजूर के निर्देश पर उप पुलिस अधीक्षक साधना सिंह के मार्गदर्शन में पुलिस टिम तैयार कर थाना जरहागांव के अपराध के आरोपियों जिसमें प्रियंका लहरे, अतुल राठौर, शैलेन्द्र लहरे, श्रीमती शशि लहरे जिनके विरूद्ध छत्तीसगढ़ के विभिन्न थानों जिसमें दुर्ग जिला के कुम्हारी थाना, भिलाई तथा रायपुर के मोहदापारा थाना के प्रकरण के आरोपी रहे है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इन आरोपितों द्वारा थाना जरहागांव क्षेत्र में अपराध घटित किया गया जिसका पहला प्रकरण जिसमें पीयूष निवासी रायपुर के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर धारा 420,120 बी भादवि किया एवं अभिषेक गाजवलार द्वारा दर्ज कराये गए रिपोर्ट जिसमें प्रियंका लहरे निवासी खम्हरिया, अतुल राठौर एवं नितेश लहरे जिन्होने वर्ष 2019 में प्रियंका के पिता स्व. हीराराम जो वन विभाग में अधिकारी के पद पर कार्यरत थे उनका नाम पर झाँसा देते हुए फर्जी तरीके से वन विभाग में नौकरी लगाने के लिए तीन लाख रूपये लेकर फर्जी नियुक्ति पत्रक दिया गया। जिसके आधार पर अरोपियों के खिलाफ दर्ज धारा 420,468,120 बी भादवि के अरोपियों प्रियंका लहरे, अतुल राठौर, नितेश लहरे, की गिरफ्तारी करने करने पुलिस टीम को रवाना किया गया था। पुलिस टीम अम्बिकापुर में पहुंचे पुलिस पहुंचने की सूचना मिलते ही आरोपीगण अम्बिकापुर से फरार होने में सफल रहें। परन्तु आरोपियों को छिपने में मदद करने एवं आरोपियों को छिप कर रहने आश्रय देने एवं हर प्रकार के फरार आरोपियों के सहयोग करने वाले अरोपीगणों के रिश्तेदार अनुज गुप्ता पिता स्व. रामनिवास गुप्ता निवासी चांदनी चौक अम्बिकापुर को पुलिस टीम द्वारा पकड़ने में कामयाब रहें।वही पुलिस द्वारा अन्य फरार आरोपियों की पतासाजी की जा रही है