मुंगेली

STATE TODAY|जिले में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन,कलेक्टर ने जारी किया आदेश,जानिए इस बीच क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद,पढ़िए विस्तार से

मुंगेली जिले में कंटेन्मेंट अवधि अब 31 मई की रात्रि 12 बजे तक

ज्वेलर्स,बर्तन एवं श्रृंगार सदन को प्रति मंगलवार एवं शुक्रवार को प्रातः 09 बजे से शाम 05 बजे तक खोलने की अनुमति

कपडा दुकान प्रति बुधवार एवं शनिवार को प्रातः 09 बजे से शाम 05 बजे तक खुलेंगे

प्रत्येक रविवार को अस्पताल,दवा के दुकान, पेट्रोल पंप, चिकित्सकीय स्थापना, होम डिलीवरी के समान की सेवाएं को छोड़कर समस्त दुकाने और प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहेंगे

प्रतिदिन संध्या 05 बजे से प्रातः 06 बजे तक रात्रि कालीन लाॅकडाउन लागू रहेगा

दुकानों में मास्क तथा फिजिकल डिस्टेसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य

मुंगेली/ मुंगेली जिले में 31 मई की रात्रि 12 बजे तक पूर्ववत कंटेन्मेंट लागू रहेगा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी पी.एस एल्मा द्वारा इस संबंध में आज आदेश जारी कर दिया गया है। पूर्व में सम्पूर्ण जिले को 16 मई की प्रातः 06 बजे तक कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया था। इस अवधि में जिले के भीतर सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंद लगाए गए थे। जिसके परिणामों का आकलन करने के बाद कोरोना वायरस की चैन को तोड़ने हेतु सम्पूर्ण मुंगेली जिले में कंटेन्मेंट जोन की अवधि बढ़ाई गई है। इस अवधि में जिले के सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी। सभी अस्पताल, मेडिकल दुकाने, क्लिनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजो के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।
जारी आदेश के अनुसार शासकीय उचित मूल्य दुकानें निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिग, नियमित सेनिटाइजेशन एवं भीड़-भाड़ नही होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी। सभी प्रकार की मंडियों तथा थोक, फुटकर की दुकाने बंद रहेगी किन्तु आवश्यक वस्तुओं, माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन में लोडिंग,अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक होगी। किराना सामग्री, ग्रॉसरी की होम डिलीवरी प्रातः 08.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक केवल स्ट्रीट वेण्डर्स,ठेले वालों, पिक-अप मिनी ट्रक,अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी। इस हेतु प्रयुक्त वाहन पर बैनर या बड़ा स्टिकर प्रदर्शित करना होगा। आम जनता हेतु दुकान खोले बिना किराना दुकानों के आसपास के क्षेत्र में दुकानदार द्वारा स्वयं या डिलीवरी बॉय के माध्यम से उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी की जा सकेगी। होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। किसी दुकान में होम डिलीवरी के दौरान भीड़-भाड़ होने पर एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चालान अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ-साथ दुकान को 30 दिवस हेतु सील किया जाएगा। संबंधित नगरीय, ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारी उनके क्षेत्र में स्थित प्रोविजन स्टोर, किराना दुकानों से संपर्क हेतु उनके मोबाईल नंबर अथवा पोर्टल की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करेंगे। मोहल्ले में स्वतंत्र रूप से स्थापित किराना स्टोर्स को उक्त अवधि में खोलने की अनुमति होगी। (मॉल एवं सुपरमार्केट्स में स्थित दुकानों को अनुमति नहीं होगी।
जारी आदेश के तहत जिले में स्थित ज्वेलर्स, बर्तन एवं श्रृंगार सदन की दुकानो को प्रति मंगलवार एवं शुक्रवार को प्रातः 09 बजे से शाम 05 बजे तक तथा कपडा की दुकानो को प्रति बुधवार एवं शनिवार को प्रातः 09 बजे से शाम 05 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। दुकानों में मॉस्क तथा फिजिकल डिस्टेसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। किसी दुकान में फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुये भीड़ की स्थिति निर्मित होने या राज्य शासन अथवा जिला दंडाधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन होने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु दुकान सील करने की कार्यवाही की जाएगी। रेस्टोरेंट एवं हॉटल को केवल घर पहुंच सेवा के लिए अनुमति होगी। न्यूज पेपर हॉकर्स द्वारा समाचार पत्रों का वितरण प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक एवं सायं 05.00 बजे से सायं 06.30 बजे तक होगी। आटा चक्की को प्रातः 08.00 बजे से सायं 05 बजे तक खोले जाने की अनुमति होगी,किन्तु दुकान पर ग्राहकों को एकत्रित नहीं किया जाएगा। पेट्रोल पंप अपने निर्धारित समय सीमा तक संचालित होंगे। दुग्ध पार्लर, मांस,अंडा,मछली,आदि की दुकानें प्रातः 08 बजे से संध्या 05 बजे तक ही खुली रहेंगी। वाहन मरम्मत, पंचर सुधार ऑटो पार्ट्स, स्टेशनरी, लॉण्ड्री सर्विसेस, ऑप्टिकल शॉप, निर्माण सामग्री विक्रय की दुकानें, रिपेयरिंग सामग्री विक्रय हेतु इलेक्ट्रिकल दुकानें (शोरुम प्रतिबंधित) दुकानें अधिकतम सायं 05 बजे तक संचालित की जा सकेंगी। वाहन विक्रय हेतु शोरुम नहीं खुलेंगे किन्तु वाहन रिपेयरिंग वर्कशॉप खोले जा सकेंगे।
जारी आदेश के तहत सीधे किसानों, उत्पादकों से सप्लाई के शर्त पर कॉलोनियों, गलियों में घूम-घूम कर डोर-टू-डोर फल एवं सब्जी विक्रय की अनुमति होगी। एक ही स्थान पर खड़े होकर विक्रय करने की अनुमति नहीं होगी। पैट शॉप एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु उक्त समयावधि में शॉप खोलने की अनुमति होगी। एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर की एजेसिंयाँ केवल अपने निर्धारित समयावधि तक सेवा उपलब्ध करायेगें। औद्योगिक संस्थान एवं शासकीय निर्माण विभाग- जैसे लोक निर्माण, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मनरेगा कार्य औद्योगिक संस्थानों एवं निमार्ण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यो की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त वन विभाग के लघु गौण वनोपज से संबंधित संग्रहण, विपणन, भण्डारण एवं परिवहन कार्य भी इस प्रतिबंध से मुक्त होंगे। कृषि से संबंधित- कीटनाशक दवा रासायनिक खाद,बीज,उर्वरक,कृषि यंत्र के विक्रय, रिपेयरिंग, स्पेयर पार्ट्स एवं मरम्मत की दुकानो को प्रातः 08 बजे से सायं 05 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। एयर कंडीशनर,कूलर एवं पंखे का विक्रय बिना दुकान खोले,केवल होम डिलीवरी के माध्यम से करने की अनुमति होगी। एयर कंडीशनर,कूलर एवं पंखे इत्यादि उपकरणों की रिपेयरिंग मात्र के लिए इलेक्ट्रीशियन तथा प्लम्बरों को घरों में जाकर रिपेयरिंग कार्य की अनुमति होगी तथा इस हेतु रिपेयरिंग शॉप प्रातः 08 बजे से सायं 05 तक खोले जा सकेंगे। उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेगी। किन्तु होम डिलीवरी संचालित होगी।
जारी आदेश के तहत सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल उक्त अवधि में आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। जिले के सभी बैंक-शाखाएँ, पोस्ट आफिस अपनी क्षमता के 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित होंगे। रजिस्ट्री कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारी एवं टोकन सिस्टम के साथ संचालित होंगी। कोरियर सर्विसेस को ई-कॉमर्स को छोड़कर अन्य सभी डाक सेवाओं की वितरण की अनुमति होगी। लोक सेवा केन्द्र, च्वाईस सेंटर सायं 05 बजे खोले जायेंगे किन्तु मॉस्क तथा फिजिकल डिस्टेसिंग का कड़ाई से पालन कराना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में अर्थदण्ड के साथ-साथ केन्द्र की आई.डी. निलंबित की जाएगी। सभी प्रकार की सभा,जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें। किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने तथा कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त के अधीन आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 (वर-वधु पक्ष को मिलाकर) निर्धारित की गई है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की गई है। कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेसन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेगें। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविंड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेगें। उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों को कोई-पास की आवश्यकता नही होगी। यात्रियों को निवास स्टेशन तक आने-जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई-पास मान्य किया जाएगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में मुंगेली जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी, अन्य परीक्षाओं में सम्मिल होने वाले परीक्षाथियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेल्वे, टेलीकाॅम, एयरपोर्ट संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हास्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी संलग्न कर्मचारियों चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई-पास के रुप मान्य किया जायेगा। जिले में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें जिसमें निजी बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा इत्यादि भी शामिल हैं, का परिचालन बंद रहेगा। कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु, मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड, विधिमान्य परिचय-पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल, पैथालॉजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो, टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु परिचालन पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जब्त करते हुये चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
जारी आदेश के तहत मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फ्रॉम होम द्वारा कार्य संपादित करेगें। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेगें तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेगें। जिले के समस्त केन्द्रीय, शासकीय, सार्वजनिक, अर्ध-सार्वजनिक कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ अत्यावश्यक व्यवसाय एवं सेवाओं के कार्य संपादित करेंगे। समस्त कार्यालय आम जनता हेतु बंद रहेंगे। आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को (अस्पताल, दवा की दुकान, पेट्रोल पम्पस, चिकित्सकीय स्थापना, होम डिलीवरी के सामान एवं सेवायें को छोड़कर) समस्त दुकानें प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहेंगे। प्रतिदिन संध्या 05 बजे से प्रातः 06 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा, जिसके दौरान इस आदेश द्वारा अनुमति प्राप्ति गतिविधियों जैसे होटल रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी तथा थोक माल फल,सब्जी की लोडिंग,अनलोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। आपातकालीन आवागमन को छोड़कर समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियों पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। इस आदेश का उल्लघन करने वाले व्यक्ति,प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रुप से पारित किया जाता है। यह आदेश 16 मई प्रातः 06 बजे से लागू होगा।

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