छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में रायपुर आबकारी विभाग ने की बड़ी कार्रवाई,संचालित अवैध फैक्ट्री व जमीन को राजसात करने की तैयारी
बेमेतरा/आबकारी सचिव सह आयुक्त निरंजन दास के मार्गदर्शन में बेमेतरा जिले में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई की गई। प्रबंध संचालक आबकारी ए.पी. त्रिपाठी और रायपुर कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन के मार्गदर्शन पर आबकारी विभाग द्वारा रायपुर रोड स्थित सांकरा (भूमिया) थाना तिल्दा में रोड चेकिंग के दौरान बिलासपुर से आ रही स्वीफ्ट डिजायर कार सीजी 12 एएन 9211 को रोककर पूछताछ की गई। जांच के दौरान कार से 50 पेटी गोवा व्हिस्की मध्यप्रदेश राज्य में विक्रय हेतु निर्मित 450 बल्क लीटर बरामद की गई। इस कार्रवाई के दौरान आरोपी विभाष सिंह के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) एवं 36 के तहत प्रकरण दर्ज की गई। प्रकरण विवेचना के दौरान आरोपी विभाष सिंह से कड़ी पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा
बेमेतरा जिले के नवागढ़ थाना अंतर्गत ग्राम जेवरा के जाट फार्म हाउस में अवैध मदिरा निर्माण का कारखाना संचालित होने की जानकारी दी।
प्रकरण की विवेचना अधिकारी श्रीमती नीलम किरण सिंह आबकारी उप निरीक्षक द्वारा राज्य स्तरीय उड़न दस्ता को उपरोक्त की जानकारी दी गई। जिस पर डी.डी. पटेल आबकारी उप निरीक्षक राज्य स्तरीय उड़न दस्ता के नेतृत्व में जिला रायपुर की टीम तत्काल बेमेतरा रवाना होकर आरोपी द्वारा बताए गए स्थल की जांच की गई। जांच टीम द्वारा उक्त स्थल पर एक अवैध मदिरा निर्माण का कारखाना संचालित था जहां पर मदिरा निर्माण के लिए 4 ड्रम स्प्रिट (760 लीटर ओ.पी.) और मध्यप्रदेश राज्य में विक्रय के लिए लेबल लगी 70 पेटी गोवा व्हीस्की के साथ परिवहन में उपयोग किए जा रहे वाहन एक मिनी ट्रक माजदा को जप्त किया गया। अवैध रूप से संचालित इस कारखाने की जांच के दौरान आरोपी अनील वर्मा और कुलेश्वर वैष्णव के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क), 34(2) एवं 59(क) के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजकर प्रकरण विवेचना में लिया गया। जांच टीम द्वारा अवैध मदिरा निर्माण परिवहन एवं विक्रय की उक्त घटना के विरूद्ध कायम किए गए प्रकरण में शामिल अन्य लोगों की पतासाजी की जा रही है एवं विवेचना उपरांत प्रकरण में शामिल सभी आरोपियों के विरूद्ध भी सह अपराधी होने का आपराधिक प्रकरण दर्ज कर विधिवत कार्यवाही की जाएगी।