छत्तीसगढ़
राज्य ने विभागों पर बजट से खरीदी पर लगाया रोक,27 फरवरी के बाद प्रावधानिक राशि से नहीं हो पाएगी कोई भी खरीदी,सिर्फ इन पर होगी छूट
रायपुर: राज्य सरकार ने आदेश जारी करते हुए बजट से खरीदी करने पर रोक लगा दी है। 27 फरवरी के बाद प्रावधानिक राशि से कोई भी खरीदारी नहीं की जा सकेगी। इस संबंध में बजट संचालक शारदा वर्मा ने सभी विभागों, कलेक्टर, कमिश्नरों को आदेश जारी कर दिया है।
आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष के आखिरी में कई विभाग अलग-अलग मदों से खरीदारी करते हैं। सरकार का मत है कि सिर्फ बजट का उपयोग करने के लिए विभाग आखिरी वक्त में खरीदारी करते हैं। इसलिए सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए यह आदेश जारी किया है। हालांकि सरकार ने यह भी साफ किया है कि अतिआवश्यक मदों पर खरीदी की मनाही नहीं है। जैसे निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी, इरीगेशन और पीएचई विभाग, जेलों, शासकीय, राज्य बीमा के अस्पतालों में भोजन, कपड़ा व दवाई और आंगनबाड़ी में पोषण आहार, देसी शराब की खरीदी, पेट्रोल-डीजल व वाहन मरम्मत के लिए खरीदी की जा सकती है।
इसके अलावा राजभवन सचिवालय, विधानसभा सचिवालय, मुख्यमंत्री निवास, मुख्यमंत्री सचिवालय, हाईकोर्ट व कोर्ट को भी इस आदेश से अलग रखा गया है। आदेश में कहा गया है कि वित्त विभाग की अनुमति से ही इस नियम में छूट दी जा सकेगी।