छत्तीसगढ़

STATE TODAY|सुप्रीम कोर्ट के गाईडलाइन अनुसार,पेरोल पर छोड़े जाएंगे छत्तीसगढ़ के जेल में बंद कैदी

बिलासपुर/कोरोना के कहर से जेल भी नहीं बच पाए है। संक्रमण जेलों तक पहुंच चूका है। पिछले दिनों कई कैदी संक्रमित मिले थे। जिसके कारण अब राज्य में कैदी पैरोल पर छोड़े जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार राज्य के हाई पावर कमेटी पर छोड़ दिया था। अब इस मामले में छत्तीसगढ़ के स्टेट लिगल ऑथार्टी कमेटी ने जेल अधीक्षकों को एक पत्र भेजा है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार, एक आदेश जारी किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया फैसला

छत्तीसगढ़ के जेल में बंद कैदियों को पेरोल पर छोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जेल में बंद कैदियों को छोड़ा जाएगा। ये आदेश पिछले साल पेरोल और अंतरिम जमानत पर छोड़े गए कैदियों को लेकर जारी किया गया था। वहीं 7 साल से ज्यादा की कारावास काट रहे कुछ कैदियों पर भी ये आदेश लागू होगा। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों कैदियों को छोड़ने का आदेश किया था। जस्टिस प्रशांत मिश्र की अध्यक्षता वाली राज्य की हाई पावर कमेटी ने ये निर्देश दिए थे।

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