नववर्ष स्वागत कार्यक्रम के लिए प्रशासन ने जारी किया दिशा-निर्देशों,रात 12:30 बजे तक ही मनाया जा सकेगा जश्न,आयोजन के लिए अनुमति लेना अनिवार्य
नववर्ष स्वागत कार्यक्रम के लिए प्रशासन ने जारी किया दिशा-निर्देशों.. रात 12:30 बजे तक मनाया जा सकेगा जश्न..गड़बड़ी होने पर आयोजनकर्ता होंगे जिम्मेदार..
बिलासपुर/नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए संक्रमण को रोकने एवं नियंत्रण में रखने हेतु सभी आवश्यक संबंधित उपाय अमल में लाया जाना उचित एवं आवश्यक हो गया है.. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ. सारांश मित्तर द्वारा 31 दिसम्बर 2020 को नववर्ष स्वागत कार्यक्रम एवं बिलासपुर जिले में आगामी दिनों में आने वाले त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक निर्देश प्रसारित किये गए हैं.. आदेश के तहत कार्यक्रम का आयोजन खुले एवं सार्वजनिक स्थान में न किया जावे, कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार के जुलूस, सभा रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाये, कार्यक्रम स्थल की क्षमता 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 200 व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेंगे, कार्यक्रम स्थल में प्रवेश द्वार एवं निवासी द्वार पृथक-पृथक हो यह सुनिश्चित किया जावे एवं प्रवेश/निकासी द्वार टच फ्री मोड में हो, श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे, कार्यक्रम में उपस्थित व्यक्ति खांसते/छींकते समय टीशु पेपर/रूमाल/मुड़ी हुई कोहनी का अनिवार्यतः उपयोग करेंगे, कार्यक्रम के आयोजक यह सुनिश्चित करेंगे कि उपयोग में लाये सामग्री का ठीक से निपटारा किया जाये.. कार्यक्रम के दौरान आयोजन परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाया जावे तथा विडियोग्राफी कराया जाये, ताकि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कान्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके, कार्यक्रम का आयोजन रात्रि 12ः30 बजे तक समाप्त किया जाये.. बिना अनुमति के कार्यक्रम का आयोजन न किया जाये.. छोटे बच्चों एवं अधिक उम्र के बुजर्ग व्यक्तियों को आयोजन में शामिल न किया जाये, छत्तीसगढ़ शासन के आदेश के अनुक्रम में रात्रि 11ः55 बजे से 12ः30 बजे तक हरित पटाखों का उपयोग किया जा सकेगा.. प्रत्येक कार्यक्रम आयोजक समय पूर्व सोशल मीडिया में यह जानकारी देवे कि.. कोविड-19 कोरोना के कारण कार्यक्रम वृहद रूप से आयोजित नहीं किया जायेगा.. जिससे लोगों की भीड़ न हो.. कार्यक्रम आयोजन के दौरान किसी प्रकार की मंच पंडाल न लगाया जाये.. आयोजन में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को सोशल/फिजिकल डिस्टेसिंग, मास्क लगाना एवं समय-समय पर सेनेटाईजर का अनिवार्य उपयोग किया जावे.. आयोजन के दौरान डीजे बजने की अनुमति नहीं होगी, दो छोटे साउण्ड बाक्स का उपयोग किया जाये.. कोलाहाल अधिनियम का पालन किया जाये.. कार्यक्रम स्थल पर सेनेटाईजर, थर्मल, स्क्रिनिंग, आक्सीमीटर, हैण्डवाश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जायेगी.. थर्मल स्क्रिनिंग में बुखार पाये जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई में सामान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर कार्यक्रम में प्रवेश नही देने की जिम्मेदारी कार्यक्रम के आयोजनकर्ता की होगी.. कार्यक्रम स्थलों पर पान, गुटखा, तम्बाकू इत्यादि उपयोग कर सार्वजनिक स्थान में थूकना प्रतिबंधित है.. कार्यक्रम के दौरान अग्निशमन यंत्रों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये। कार्यक्रम आयोजन के दौरान यातायात नियमों का पालन किया जाये.. किसी प्रकार के यातायात बाधित न हो यह सुनिश्चित किया गये.. कार्यक्रम स्थल पर किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन न किया जावे.. कार्यक्रम आयोजन स्थल पर एक रजिस्टर संधारित किया जावेगा, जिसमें उपस्थित होने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाईल नंबर दर्ज किया जावे, ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कान्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। आयोजन के दौरान एनजीटी एवं शासन के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना होगा, नियमों के उल्लंघन पर समिति के सदस्य जिम्मेदार होंगे।
इन सभी शर्तों के अतिरिक्त कोविङ-19 के संबंध में भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा। उपरोक्त दिये गये किसी भी शर्तो का उल्लंघन अथवा किसी प्रकार की अव्यवस्था होने पर इसकी समस्त जिम्मेदारी कार्यक्रम के आयोजनकर्ता की होगी तथा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। यह निर्देश तत्काल प्रभावशील होगा तथा निर्देश के उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सह पठित एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1987 या संशोधित 2020 एवं अन्य विधि अनुकूल कड़ी कार्यवाही की जायेगी..