मुंगेली

बेरोजगारों को छलने वाले और ब्लौकमेलिंग के आरोपी की जमानत खारिज,प्रदेश के कई थानों में दर्ज है आरोपियों के खिलाफ मामले,मुख्य आरोपी सहित 4 आरोपी है फरार,जानिए कैसे बनाते थे ये लोगों को शिकार

मुंगेली/ धोखाधड़ी जैसे गंभीर अपराधों के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के लिए पुलिस अधीक्षक अरविन्द कुजूर के निर्देश पर उप पुलिस अधीक्षक साधना सिंह के मार्गदर्शन में पुलिस टीम तैयार कर थाना जरहागांव के अपराध के आरोपित प्रियंका लहरे, अतुल राठौर, शैलेन्द्र लहरे, श्रीमती शशि लहरे जिनके विरूद्ध छत्तीसगढ़ के विभिन्न थानों में मामला दर्ज है, जिसमें दुर्ग जिला के कुम्हारी थाना, भिलाई तथा रायपुर के मोदहापारा थाना के प्रकरण में आरोपी रहे है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इन आरोपितों द्वारा थाना जरहागांव क्षेत्र में अपराध घटित किया गया जिसका पहला प्रकरण जिसमें पीयूष निवासी रायपुर के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर धारा 420,120 बी भादवि किया एवं एक दूसरे मामले में अभिषेक गाजवलार द्वारा दर्ज कराये गए रिपोर्ट जिसमें प्रियंका लहरे निवासी खम्हरिया,शशी लहरे,अतुल राठौर एवं शैलेन्द्र लहरे,जिन्होने वर्ष 2019 में प्रियंका के पिता स्व. हीराराम जो वन विभाग में अधिकारी के पद पर कार्यरत थे उनके नाम पर झाँसा देते हुए फर्जी तरीके से वन विभाग में नौकरी लगाने के लिए तीन लाख रूपये लेकर फर्जी नियुक्ति पत्रक दिया गया। जिसके आधार पर अरोपियों के खिलाफ दर्ज धारा 420,468,120 बी भादवि के फरार अरोपियों प्रियंका लहरे,अतुल राठौर, शैलेन्द्र लहरे,की गिरफ्तारी करने मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस टीम को रवाना किया गया था। पुलिस टीम अम्बिकापुर में पहुंचे पुलिस पहुंचने की सूचना मिलते ही आरोपीगण अम्बिकापुर से फरार होने में सफल रहें। परन्तु आरोपियों को छिपने में मदद करने एवं आरोपियों को छिपा कर रखने आश्रय देने एवं हर प्रकार के फरार आरोपियों के सहयोग करने वाले अरोपीगणों के रिश्तेदार अनुज गुप्ता पिता स्व. रामनिवास गुप्ता निवासी चांदनी चौक अम्बिकापुर को पुलिस टीम द्वारा 13 मार्च 2021 को पकड़ने में कामयाब रहें। जिसके पास से वन विभाग का सील जप्त किया गया। वही पुलिस द्वारा अन्य फरार आरोपियों की पतासाजी की जा रही है।
गौरतलब हो कि जरहागाँव पुलिस ने आरोपियों के मदद करने वाले अनुज गुप्ता को पुलिस गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजा गया था जिसपर उक्त दोनो मामले में मुंगेली न्यायालय में सुनवाई किया गया जिसमें अनुज गुप्ता की जमानत को न्यायाधीश के द्वारा खारिज कर दिया गया है। वही न्यायालय ने पुलिस को निर्देशित करते हुए अन्य फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी करने कहा गया है।

बेरोजगारों को ठगने गिरोह चलाती थी प्रियंका लहरे प्रदेश के कई थानों में है मामले दर्ज

रोजगार की चाह रखने वाले पढ़े लिखे नौजवानों को शिकार बनाते हुए प्रियंका लहरे द्वारा उन्हें सरकारी नौकरी लगवाने के झांसा दिया जाता था तथा उन लोगों से मोटी रकम वसूल कर फर्जी नियुक्त पत्र दे दिया जाता था,प्रियंका के इस कृत्य में उदक पति,भाई एवँ माँ भी साथ देती थी जिनके द्वारा ऐसे ही कई कारनामे प्रियंका लहरे और उनके साथियों के द्वारा प्रदेश के कई जिलों पर किये हैं,जिसमें ठगी के शिकार हुए लोगों ने उनके खिलाफ मामले दर्ज कराए है,ये कारनामों पर कारनामा करते गए और प्रदेश के कई थानों में इनके खिलाफ नौकरी लगाने के नाम पर पैसा लेने एवं ब्लैकमेलिंग मामले दर्ज होते चले गए यही नही कुछ शिकायतें ऐसी है जिसपर जांच जारी है और भविष्य में मामले दर्ज हो सकते है।

मौदहापारा, रायपुर में धारा 384,120बी,201,389,67 आईटी एक्ट के तहत

थाना कुम्हारी में 420,34 के तहत

थाना मिलाई 3 में धारा 384,354,67 आईटी एक्ट के तहत

थाना जरहागांव में 420,120बी 212 आईपीसी के तहत

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