छत्तीसगढ़

जिले के सेवा सहकारी समिति झाल के अध्यक्ष एवँ संचालन मंडल धान खरीदी और खाद मामले में उप पंजीयक सरकारी संस्थाए के द्वारा नोटिस जारी किया

संजु जैन बेमेतरा:बेमेतरा जिले के सेवा सहकारी समिति मर्यादित झाल पंजीयन क्रमांक 1270 का आकेक्षण वर्ष, 2019 ,20 शव्ही के जेहोआश (ऑडिट अधिकारी) सेवा सहकारी समिति झाल निरीक्षक पूर्ण कर ऑडिट अधिकारी के द्वारा धान खरीदी वर्ष 2019 20 में संचालन सदस्यों द्वारा धान खरीदी व्याय सामान्यमापदंडों के विरुद्ध 10,00000 रुपए अधिक व्यय किये जाने का दोषी पाया गया है जिसके लिए धान खरीदी कार्य में मीतव्ययता का पालन नहीं करने के संबंध में सेवा सहकारी समिति मर्यादित झाल पंजीयन क्रमांक 1270 के अध्यक्ष एवं संचालन मंडल सदस्यों को उत्तरदायित्व ठहराया गया है

2,,सेवा सहकारी समिति मर्यादित झाल पंजीयन क्रमांक 1270 में दिनांक 1,4, 2019 को प्राम खाद 9 पॉइंट 7 टन राशि 155200 बिक्री हेतु शेष था जिसमें वर्ष 2019 ,20, में बिक्री नहीं किया गया है ना ही संबंधित एजेंसी को वापस किया गया है जिससे समिति को राशि 155200 का आर्थिक नुकसान हुआ है जिसके लिए संचालन मंडल जिम्मेदार है

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